मैहर जिला अमरपाटन द्वितीयअपर न्यायाधीश 302 के मुलजिम को सश्रम आजीवन कारावास जिसके अभियोजन शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार पटेल ने रखा पक्ष पढ़े पूरी खबर

मैहर जिला 
     अमरपाटन खबर 
अमरपाटन थाना अंतर्गत सतना तिराहे बाबा चार्ट ठेला के सामने हुई चर्चित हत्याकांड में अभियुक्त शिवचरण गुप्ता पिता जगदीश प्रसाद गुप्ता निवासी पुरानी बस्ती अमरपाटन जिला सतना मैहर मध्य प्रदेश को आजीवन कारावास 
थाना अमरपाटन के अपराध क्रमांक 343 / 2022 एस टी प्रकरण क्रमांक 60 / 2022 शिवचरण गुप्ता को 302 की धारा एवं आयुध अधिनियम के धारा 25(१)(बी)(ए) एवं धारा 27 के मामले में विचरण उपरांत आरोपी को दोषी पाए जाने पर माननीय न्यायालय श्रीमान द्वितीय जिला न्यायाधीश महोदय अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश (श्री विवेक सक्सेना) की अदालत द्वारा आजीवन  सश्रम कारावास एवं 1००० अर्थ दंड में दिनांक 22 अगस्त 2026 को दंडित किया गया
अभियोजन कहानी अनुसार आरोपी शिवचरण गुप्ता और मृतक बल्लू उर्फ दिलीप जैन के बीच सट्टे के पैसे के लेनदेन का विवाद काफी समय से चल रहा था आरोपी शिवचरण गुप्ता योजना बद्ध तरीके से सतना चौराहे के पास 14, 6 ,2022 को समय 20:00 बजे के लगभग देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दिया था 
जिसमें अमरपाटन थाना प्रभारी को फोन के माध्यम से सूचना पूर्ण हुई और जांच के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया शासन की ओर से युक्त अपराध क्रमांक के मामले में 14 साक्ष का परीक्षण कराया गया तथा 37 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए एवं आवश्यक वस्तुएं आर्टिकल ए 1से ए22 तक प्रस्तुत की गई संपूर्ण विचरण उपरांत द्वितीय अपर न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया 

जिसके अभियोजन एवं शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार पटेल के द्वारा पक्ष रखा गया

और मुलजिम सलाखों के अंदर पहुंच गया 

प्रधान संपादक राजमणि पांडे की खबर

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